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August 6, 2026

Suraj Kesari

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जघन्य कृत्य में जज मैडम कल्पना पांडेय द्वारा

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जघन्य कृत्य में जज मैडम कल्पना पांडेय द्वारा अभियुक्त पंकज को पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कैद और 50 हजार रूपए जुर्माने की सज़ा! निर्णय की सर्वत्र सराहना सहारनपुर(अहमद रज़ा) अपने कार्य में निष्ठावान एवं लंबित महत्व पूर्ण वादों को जल्द निपटाने में सक्षम मैडम कल्पना पाण्डेय ए.डी.जे./अपर विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट),कक्ष सं0-14, ने सहारनपुर के थाना देवबंद क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना के मामले में अभियुक्त पंकज को धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोष सिद्ध किया गया है योग्य जज ने कहा कि उक्त घटना में अभियुक्त पंकज के विरूद्ध 3/4 (2) पोक्सो अधिनियम के अपराध का आरोप साबित हुआ है अतः अभियुक्त पंकज को अन्तर्गत धारा 4 की उप धारा-2 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आजीवन कारावास व अंकन 50,000/- रूपये (पचास हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त मुकदमे में सरकार की ओर से सख्त पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता पोक्सो मैडम शहजाद ख़ान ने प्वाइंट वार जज साहब के सामने सभी तथ्य प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त के अपराध को जघन्य कृत्य करार दिया काबिल जज मैडम कल्पना पांडेय ने पीड़िता की पूरी दास्तां सुनाने के बाद मिले साक्ष्य की रोशनी में पंकज को मुजरिम करार दिया और उमर क़ैद के साथ साथ जुर्माना भी आयद की जज के आदेशानुसार पंकज द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त पंकज एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भोगेगा।अभियुक्त पंकज को आईपीसी की धारा 306 के अपराध के आरोप में 7 वर्ष के सश्रम कारावास व अंकन 10 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न किये जाने पर अभियुक्त एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतेगा। मैडम कल्पना पांडेय द्वारा त्वरित सुनवाई करते हुए पीड़िता को जो इंसाफ़ प्रदान किया है उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है शासकीय अधिवक्ता मैडम शहजाद ख़ान ने जिस मेहनत से पैरवी की वोह भी काफ़ी बेहतर कार्य शैली का प्रमाण है

अभियुक्त पंकज को आईपीसी की धारा 506 के अपराध के आरोप में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व अंकन 1 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न किये जाने पर अभियुक्त तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भोगेगा।अभियुक्त पंकज द्वारा कारागार मे पूर्व में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। सभी सजाये साथ-साथ चलेगी। तदनुसार अभियुक्त पंकज का दोषसिद्धि वारण्ट तैयार करके उसे सजा भुगतने के लिए जिला कारागार सहारनपुर भेजा जाये। निर्णय की प्रति दोषसिद्ध अभियुक्त को निशुल्क दी जाये।धारा-365 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अनुपालनार्थ निर्णय की एक प्रति जिला मैजिस्ट्रेट सहारनपुर को प्रेषित की जाये। प्रस्तुत मामले से सम्बन्धित माल मुकदमा कपडे आदि, यदि हो उक्त को बाद मियाद अपील, अपील दायर न किये जाने की स्थिति में नियमानुसार विनिष्ट किया जाये! आम जनता का यह भी कहना है कि न्याय सुलभ और सरल होना चाहिए ताकि अपराधी अपराध करने से पूर्व स

सोच सके और वह अपराध कार्य न कर सके जनपद सहारनपुर की अज अपर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मैडम कल्पना पांडे की पूरे जनपद सहारनपुर के आम नागरिकों में खुले दिल से प्रशंसा की जा रही है आम जनता का कहना है कि मैडम जी ने बहुत ही सही निर्णय दिया है और गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है जज साहिबा ने तेज़ी से सुनवाई करते हुए अपना निर्णय सुनाया आम जनता का यह भी कहना है कि देरी से मिला न्याय एक प्रकार से अन्याय होता है इसलिए न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए मैडम कल्पना पांडे द्वारा बहुत शीघ्र ही न्याय देकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है जिसकी प्रशंसा आज पूरे सहारनपुर जनपद में की जा रही है.

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