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August 13, 2026

Suraj Kesari

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न्यू मैक्स टाउनशिप की उल्टी गिनती शुरू

1 min read

न्यू मैक्स टाउनशिप की उल्टी गिनती शुरू:दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में सहारा समूह द्वारा अपनाया गया हथकंडा नहीं आया काम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले जांच करेंगे*

 

*इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सहारा इंडिया पर हो रही ई डी( परिवर्तन निदेशालय ) की कार्यवाही को उचित ठहराया, कहा जारी रहेगी कार्यवाही*

 

*मुजफ्फरनगर जनपद में भी सहारा की भूमि पर डवलप की जा रही न्यू मैक्स टाउनशिप अब होगी जांच के दायरे में*

मिली जानकारी के अनुसार न्यू मैक्स टाउनशिप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है प्राप्त जानकारी के अनुसार

सहारा समूह की मुश्किलें अब दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है देखा यह जा रहा है की देश के विभिन्न हिस्सों में सहारा समूह से जुड़े लोगों पर तरह-तरह की कार्यवाहियां शासन द्वारा की जा रही है l

लगातार पिछले दो सप्ताह में ऐसी दो खबरें मिल रही हैं जो सहारा एवं सहारा से ज़ुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली है l

सहारा समूह द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरे भारतवर्ष में अलग-अलग जगह पर स्थित 82 प्रॉपर्टीज को अडानी ग्रुप को बेचने के लिए एक आई अल लगाया गया था, इस आई अल पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में 14 अक्टूबर 2025 को सुनवाई होनी थी l लेकिन सहारा समूह के खिलाफ कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की गई कि सहारा समूह की नियत में खोट है कृपया कर इन 82 प्रॉपर्टीज के कागजात आप पहले जांच लें तब इस पर कोई सुनवाई करें l सामाजिक संगठनों के लोगों ने बताया कि जो प्रॉपर्टीज अब सहारा समूह अदानी ग्रुप को बेचने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से सहमति चाहती है उन 82 प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टीज पहले ही यह अलग कॉर्पोरेट घरानो को बेच चुकी है l बेचने के पश्चात सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए उस रकम को सहारा सेबी के खाते में भी जमा नहीं किया है l बेची गई प्रॉपर्टी को भी इन्हीं 82 प्रॉपर्टीज में सम्मिलित करके माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है l

यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने के बाद 14 अक्टूबर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की सुनवाई को टालते हुए आदेश दिया है कि पहले इन 82 प्रॉपर्टीज की जांच होगी उसके पश्चात सहारा समूह की सुनवाई की जाएगी l माननीय सुप्रीम कोर्ट के यह आदेश पारित करने के बाद सहारा समूह द्वारा अपनाए जा रहे हथकंडे बिल्कुल विफल हो गए हैं और इनकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई है l

सहारा समूह ने सोचा था कि बेची गई प्रॉपर्टीज को भी इन्हीं प्रॉपर्टीज में दिखाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके आदेश करा लिया जाएगा लेकिन वह अब विफल हो गया है l क्योंकि इन प्रॉपर्टीज को बेचकर सहारा समूह ने वह रकम सहारा सेबी अकाउंट में भी जमा नहीं की है जो की माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की पूर्णत्या अवहेलना है l

जनपद मुजफ्फरनगर में कुकुरमुत्ता की तरह फैल रहे भू माफियाओं चमक दमक को दरकिनार करते हुए न्याय की आशा में न्याय की इस जंग में अग्रणी भूमिका निभा रहे अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री अरुण प्रताप सिंह ने बताया है कि 14 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस आदेश के पश्चात उन लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है जिन्होंने सहारा सेबी से जुड़ी भूमियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट की आदेशों की अवहेलना करके बेचा या खरीदा है और जिनहोने इस रकम को सहारा सेबी अकाउंट में भी जमा नहीं किया है l

सहारा समूह के मुश्किलें बढ़ाने के क्रम में अभी 23.10.2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने समूह की चार सहकारी समितियां की याचिका खारिज कर ई डी ( परिवर्तन निदेशालय ) की जांच को वैध ठहराया है l

अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि ई डी की मनीलोण्ड्रीग एक्ट ( पीएमएलए ) के तहत जांच कानूनी रूप से सही है और जारी रहेगी l यह याचिका सहारा इंडिया क्रेडिट को ऑपरेटिव, सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार्स मल्टीपरपज को ऑपरेटिव सोसाइटी और सहारा यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड की ओर से दायर की गई थी l

याचिका में परिवर्तन निदेशालय की एनफोर्समेंट केस इनफॉरमेशन रिपोर्ट ( ई सी आई आर ) और जुलाई 2024 में हुई तलाशी और जब्ती की कार्यवाही को चुनौती दी थी l

अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव अरुण प्रताप सिंह में बताया कि इस आदेश में बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा एक फिर बंद हो जाने से परवर्तन निदेशालय की जांच खत्म नहीं होती है l कोर्ट ने माना कि ऐसे मामलों की संख्या मनी लांड्रिंग के व्यवस्थित तरीके की ओर इशारा करती है l

अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि माननीय हाई कोर्ट के इस आदेश के आने के बाद सहारा समूह पर होने वाली कार्यवाहियों मैं अब तेजी आएगी l उन्होंने बताया कि यह सहारा इंडिया की शुरू से ही फितरत रही है कि सहारा के गलत कृतियों को देखते हुए उस पर जो भी सरकारी संस्था शिकंजा कसने का प्रयास करती है वह उस सरकारी संस्था को ही दोषी ठहराने लगती है l

अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि जैसे शुरुआत में रिजर्व बैंक ने जब सहारा पर शिकंजा कसा तो सुब्रत राव सहारा के समय में सहारा समूह ने रिजर्व बैंक को ही गलत ठहरने का प्रयास किया l इसके पश्चात इनकम टैक्स ने उन पर शिकंजा कसने का प्रयास किया तो सहारा समूह ने इनकम टैक्स को भी गलत ठहराने का प्रयास किया, उसके पश्चात जब सेबी ने इन पर शिकंजा कसने का प्रयास किया तो सहारा समूह द्वारा सेबी को भी दोषी बनाने का प्रयास किया गया सेबी को भी उसके पश्चात सहारा समूह पर कार्यवाही करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा था l उसके पश्चात झारखंड के साथ-साथ अन्य प्रदेशों में सीआईडी ने सहारा के लोगों पर जब कार्यवाही की तो इन्होंने सीआईडी को भी गलत ठहराने का प्रयास किया और अब जब ई डी ( परवर्तन निदेशालय ) द्वारा इन पर शिकंजा कसने का प्रयास किया तो इन्होंने ई डी ( परवर्तन निदेशालय ) को भी गलत ठहराने का प्रयास किया l अब ई डी परवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही कार्यवाहियों के खिलाफ ही सहारा समूह की चार समितियां ने हाईकोर्ट में ई डी की कार्यवाहियों को रोकने के लिए हाईकोर्ट मे याचिका लगाई थी जिस पर 23 अक्टूबर 2025 को ई डी के पक्ष में इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया है l माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा परवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही कार्यवाही को सही ठहराया और कहा की कार्यवाही जारी रहेगी इससे अब न्याय मिलने में उम्मीद जगी है और उम्मीद है कि अब सहारा समूह एवं इनसे जुड़े अन्य कॉर्पोरेट घरानो पर जो इन कृतयों में ज़िनमे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हुआ है इनमे ज़ो भी शामिल है उन पर कार्यवाहियों में तेजी आएगी l

हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र पवार में बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के आ जाने के बाद अब सहारा समूह के विरुद्ध की जा रही कार्यवाहियों में तेजी आएगी जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं उनकी गिरफ्तारियां में तेजी आएगी और इसी के साथ-साथ जिन लोगों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके जमीनों की खरीद फरोकत के आरोप हैं उन पर भी मुकदमे दर्ज कराने में आसानी होगी l लगातार जनपद मुजफ्फरनगर की जनता के लिए जनता के हितों की रक्षा के लिए संपूर्ण पारदर्शिका के साथ जंग लड़ने में सदैव तत्पर रहने वाले

हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र पवार ने बताया कि मुजफ्फरनगर जनपद में भी सहारा समूह की भूमि की खरीद फ्रंहोक्त में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूर्णत्या उल्लंघन हुआ है इसकी जानकारी सेबी से मांगी गई आरटीआई के माध्यम से हुआ है और अब सहारा की षड्यंत्र के तहत खरीदी गई इस भूमि पर बनाई जा रही न्यू मैक्स टाउनशिप पर भी कार्यवाही कराने का समय आ गया है l इसी के साथ इन्होंने मुजफ्फरनगर की जनता से भी अपील की है कि इस तरह की षड्यंत्र के तहत बनाई जा रही टाउनशिप में भोली भाली जनता अपने खून पसीनो से कमाए गए पैसों को ना लगाए l कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर इस भूमि पर कोर्ट की कार्यवाही हो और उनके बेनामे शून्य हो जाए। वास्तविकता तो यह है कि इस प्रकरण को कई लोगों ने शुरू में ही उठाने का प्रयास किया परंतु माफियाओं ने कई लोगों को चांदी का जूता देकर टुकड़ा डालकर चुप कर दिया परंतु अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव राज्य के प्रमुख हिंदू नेता श्री अरुण प्रताप सिंह और मुजफ्फरनगर जनपद के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रमुख शक्तिशाली हिंदू नेता के रूप में सुप्रसिद्ध हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र पवार जैसी शख्सियत से न्यू मैक्स टाउनशिप सहित तमाम कुख्यात भू माफियाओं के पैर उखड़ गए हैं क्योंकि भू माफियाओं को भी पता है कि श्री अरुण प्रताप सिंह और श्री नरेंद्र कुमार ना रुकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक लड़ाई लड़ने वाले हैं

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