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April 24, 2026

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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का युवा उद्यमी उठाएं लाभ

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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का युवा उद्यमी उठाएं लाभ:

श्रीमती जैस्मिन की अपील

मुजफ्फरनगर 24 अप्रैल प्राप्त समाचार के अनुसार श्रीमती जैस्मिन उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, मुजफ्फरनगर ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि

शासनादेश संख्या 49/2024/1650/477/18-2-2024 दिनांक 04.10.2024 के द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के द्वारा जनपद में उद्योगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के उ‌द्देश्य से जनपद के युवाओं को रोजगार सृजित किये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में पूंजी निवेश को बढावा देने/आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 01 लाख नई सूक्ष्म, लघु मध्यम इकाईयों को स्थापित किये जाने हेतु उक्त योजना को मिशन मोड के रूप में आगामी 10 वर्षों की समयावधि में प्रदेश में 10 लाख नयी सूक्ष्म इकाईयां स्थापित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का प्रारम्भ किया जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्रीमती जैस्मिन उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, मुजफ्फरनगर ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि

उक्त कम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के सफल कियान्वयन हेतु आवेदन प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है।

:- योजना की प्रमुख पात्रता एवं शर्ते निम्नवत् हैः-

श्रीमती जैस्मिन उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, मुजफ्फरनगर ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि

1-आवेदक जनपद 2-आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा आठ होनी चाहिए। इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी। शिक्षा प्राप्त एवं अनुसूचित जाति/जनजाति महिला अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायगी।

का निवासी होना चाहिए एवं आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए।

:-आनलाइन आवेदन करने की प्रक्रियाः-

श्रीमती जैस्मिन उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, मुजफ्फरनगर ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि

आवेदक दी गयी वेबसाइट http//msme.up.gov.in पर निशुल्क आवेदन कर सकते है। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन ऑनलाइन करते समय निम्न शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र जैसे-न्यूनतम आठवी की मार्कशीट / हाईस्कूल अंक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन हस्ताक्षर निवास का प्रमाण नोटीकृत हलफनामा एवं परियोजना रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

:- योजनान्तर्गत वित्त पोषण योजना की प्रमुख बातेः-

1-उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रू0-5.00 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर परियोजना लागत का शत-प्रतिशत ब्याज उपादान वित पोषण की तिथि से अगले 04 वर्षों के लिए दिया जायेगा। कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्मलोन के रूप में होना अनिवार्य होगा। परियोजना में भूमि-भवन का कय सम्मिलित नहीं होगा। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों का परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए 12.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति / दिव्यांगजन के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वंय के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।

2-लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू0-5.00 लाख जो कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दियों जायेगा। यह अनुदान बैंक इण्डेड होगा।

3-तम्बाकू उत्पाद, गुटखा पान मसाला अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ कार्बोनेटेड उत्पाद, पटाखे, प्लाटिक कैरी बैग (40 माइकॉन से कम) अथवा भारत / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे उत्पाद योजना में लाभ हेतु पात्र नहीं होगें।

4-योजनान्तर्गत जनपद की समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक/ग्रामीण बैंक तथा वित्तीय संस्थाए ऋण वितरण हेतु पात्र होगी।

5-योजना की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालय में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक संपर्क कर सकते है।

* उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, मुजफ्फरनगर।

श्रीमती जैस्मिन

उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, मुजफ्फरनगर ने इस योजना के सफल क्रियान्वयन में सभी के सहयोग की अपील की है

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