जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने क्रिसमस एवं नव वर्ष 2025 के संदर्भ में
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जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने क्रिसमस एवं नव वर्ष 2025 के संदर्भ में आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश की एडवाइजरी जारी की
मुजफ्फरनगर 22 दिसंबर प्राप्त समाचार के अनुसार मुजफ्फरनगर जनपद के जिला आबकारी अधिकारी श्री राकेश बहादुर सिंह ने क्रिसमस एवं नव वर्ष 2025 से संबंधित आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा जारी एडवाइजरी को मुजफ्फरनगर जनपद में जारी किया है श्री राकेश बहादुर सिंह जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा नव वर्ष 2025 एवं क्रिसमस से संबंधित एडवाइजरी जारी की गई है जो इस प्रकार है क्रिसमस एवं नववर्ष-2025 के आगमन के अवसर पर मदिरा पान किये जाने की आम धारणा है। क्रिसमस एवं नव वर्ष के आगमन के अवसर पर अक्सर विवाह मण्डप / बैक्टहाल/रेस्टोरेन्ट/होटल आदि में लोग एकत्र होकर जश्न मनाते है और मदिरापान भी करते है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीपावली पर्व एवं सगाई एवं विवाह समारोह आदि के आयोजनों के अवसर पर आयोजन स्थल क्लब, सोसाईटी क्लब, रिजार्ट, फार्म हाऊस, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी सेन्टर, होटल व रेस्टोरेन्ट पर मदिरा उपभोग (परोसने) करने पर अकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ0एल0-11) प्राप्त करना अनिवार्य है। आबकारी नीति वर्ष 2025-26 विषयक शासनादेश संख्या 08/2025/ 255 ई-2/ तेरह-2025-01/2025-1888979 आबकारी अनुभाग-2 दिनांक 06-02-2025 एवं तदविषयक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 7617/दस-लाइसेंस 367/ सुझाव आबकारी नीति / 2025-26 दिनांक 06-02-2025 के प्रस्तर संख्या 5.2.10 (ख) (ब) में इवेन्ट बार / समारोह बार लाइसेंस फीस प्रति 12 घंटे अथवा इसके किसी भाग के लिये वर्गीकरण करते हुए निर्धारित की गयी है। उपरोक्त अर्द्धशासकीय पत्र के प्रस्तर–5.2.10 (ग) (च) में समारोह बार लाइसेंस लेने वाले रिसार्ट, फार्महाउस, बैंक्वेट हाल, रेस्टोरेन्ट, कम्युनिटिी हाल, होटल आदि को विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु पंजीकरण शुल्क के रूप में रू0 5000/- आबकारी वर्ष या इसके किसी भाग के लिये लिया जायेगा। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 63 में प्राविधानित है कि “जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयातित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, उसे ऐसे कारावास से, जो छः माह से कम नही होगा और जो पाँच वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना से जो धारा-30 के अधीन उत्पाद शुल्क या प्रतिफल शुल्क की धनराशि जो, यदि किसी मादक वस्तु के सम्बन्ध में इस अधिनियम और तद्वीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तद्धीन प्राप्त लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उदग्रहणीय होती, के दस गुने या पाँच हजार रूपये, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।”
अस्थाई अकेजनल बार लाइसेंस (एफ०एल०-11) प्राप्त किये जाने सम्बन्धी जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, मुजफ्फरनगर, बन्धित शराब गोदाम निकट पुलिस लाईन, मुजफ्फरनगर से प्राप्त की जा सकती है।


