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June 22, 2026

Suraj Kesari

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लोकतंत्र को मजबूत बनाने का संकल्प

1 min read

*लोकतंत्र को मजबूत बनाने का संकल्प: रविवार को हर बूथ पर मतदाता स्वयं जांचेंगे अपना अधिकार: आयुक्त डॉ रूपेश कुमार

 

*हर पात्र नागरिक बनेगा मतदाता, 18 जनवरी को बूथ–बूथ चलेगा सत्यापन अभियान*

 

*लोकतंत्र की मजबूती के लिए मिशन मोड में प्रशासन, हर बूथ पर बीएलओ तैनात*

 

*शुद्ध सूची, निष्पक्ष चुनाव: सहारनपुर मंडलायुक्त/रोल प्रेक्षक डॉ रूपेश कुमार ने की दावे–आपत्तियों की समीक्षा*

 

*नाम नहीं है वोटर लिस्ट में? रविवार को अपने बूथ पर जरूर भरें फॉर्म-6*

 

*तीन विधानसभा, 511 मतदान केंद्र: हर दिन जारी हो रहे 150 नोटिस, दस्तावेज दें, अधिकार सुरक्षित करें*

 

*नाम, पहचान और अधिकार—तीनों की गारंटी के लिए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण*

 

बागपत, 16 जनवरी प्राप्त समाचार के अनुसार सहारनपुर मंडल सहारनपुर के मंडल आयुक्त लोकप्रिय वरिष्ठ आईएएस डॉक्टर रुपेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करने तथा भविष्य की चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, शुद्ध और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत “कोई मतदाता न छूटे” के संकल्प के साथ जनपद बागपत में आगामी रविवार, 18 जनवरी को जिले के सभी मतदान बूथों पर विशेष ड्राइव आयोजित की जाएगी जिसमें प्रत्येक बूथ पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इस दिन मतदाता न केवल अपनी प्रविष्टि ड्राफ्ट मतदाता सूची में देख सकेंगे, बल्कि नाम न होने की स्थिति में नया वोटर बनने की प्रक्रिया भी पूरी कर सकेंगे। मंडल आयुक्त सहारनपुर मंडल सहारनपुर डॉक्टर रुपेश कुमार ने समीक्षा बैठक में कहा कि

विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान दावे, आपत्तियां, अंतिम प्रकाशन तथा बीएसए नियुक्ति सहित विभिन्न बिंदुओं पर सहारनपुर मंडलायुक्त/रोल प्रेक्षक डॉ. रूपेश कुमार ने बागपत कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में दावे एवं आपत्तियों की गहन समीक्षा की गई तथा जिले में चल रही तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान नोटिस जारी करने की प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण, विभिन्न फॉर्मों के डिजिटलीकरण एवं मैपिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई। मंडलायुक्त सहारनपुर मंडल डॉ रूपेश कुमार ने निर्देश दिए कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बीएलओ के कार्यों का नियमित सुपरविजन करें और बीएलओ ऐप की जानकारी को बेहतर ढंग से समझें।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अस्मिता लाल ने बताया कि जनपद में ऐसे मतदाता जिनका एस-टी-डी (Shifted, Transferred, Deceased) श्रेणी में आना संभावित है, उनके लिए विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है। जिन मतदाताओं का विवरण डेटाबेस में उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध विवरण आपस में मेल नहीं खाता, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ऐसे मामलों में अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार नोटिस भेजे जा रहे हैं। रविवार को जिले के सभी बूथ खुले रहेंगे और बीएलओ मिशन मोड में कार्य करेंगे। इस विशेष ड्राइव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रह जाए और जिन मतदाताओं की प्रविष्टियों में त्रुटि है, उन्हें समय रहते दुरुस्त किया जा सके।

समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए सहारनपुर मंडल सहारनपुर के मंडला आयुक्त डॉ रूपेश कुमार ने कहा कि

*बूथ पर ही मिलेगी सुविधा, भर सकेंगे सभी आवश्यक फॉर्म:* विशेष ड्राइव के दौरान बीएलओ बूथों पर मतदाता सूची पढ़कर सुनाएंगे और सभी मतदाताओं से अपील की जाएगी कि वे अपना नाम, पता व अन्य विवरण सावधानीपूर्वक जांच लें। यदि किसी प्रकार की वर्तनी संबंधी त्रुटि, गलत पता या अन्य गलती पाई जाती है, तो उसे तत्काल दुरुस्त कराने के लिए संबंधित फॉर्म भरने की सलाह दी जाएगी। वहीं, जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में नहीं है, वह मतदाता फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 तथा किसी प्रकार की त्रुटि सुधार या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 भी बूथ पर उपलब्ध रहेगा। बीएलओ के पास इन सभी फॉर्मों (घोषणा पत्र सहित) की पर्याप्त संख्या उपलब्ध रहेगी। जिन आवेदकों ने फॉर्म-6 में अपना मोबाइल नंबर दर्ज किया होगा, उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ते ही वे ई-वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, जबकि प्रिंटेड वोटर आईडी कार्ड डाक के माध्यम से उनके पते पर भेजा जाएगा।

मंडलायुक्त डॉ रूपेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऑफलाइन फॉर्म-6 भरवाते समय मतदाता का नाम और पता हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सही-सही दर्ज कराया जाए, ताकि भविष्य में वर्तनी संबंधी किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। वहीं, ऑनलाइन फॉर्म-6 के मामलों में सत्यापन के दौरान बीएलओ द्वारा मतदाता से उसका नाम हिंदी में भी भरवाया जाना अनिवार्य होगा।

*जिले में तीन विधानसभा, 511 मतदान केंद्र:* जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने बताया कि जनपद बागपत के अंतर्गत छपरौली, बड़ौत और बागपत—तीन विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पूरे जिले में कुल 511 मतदान केंद्र तथा 1081 मतदेय स्थल स्थापित हैं। जिले में ऐसे 10,398 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिनका विवरण मतदाता सूची के डेटाबेस से मेल नहीं खा रहा है। इन नोटिसों के निस्तारण के लिए प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। प्रत्येक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रतिदिन पोर्टल के माध्यम से लगभग 150 नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वहीं प्रशासन ने स्वीप बागपत एप पर भी विभिन्न सुविधाएं जोड़ी है।

 

*नोटिस मिलने पर कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी:*की जानकारी देते हुए मंडल आयुक्त सहारनपुर मंडल सहारनपुर डॉक्टर रुपेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है, उन्हें अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए निर्धारित श्रेणियों के अनुसार अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार—

* 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे नागरिकों को स्वयं का ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे उनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान स्पष्ट हो।

* 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्मे नागरिकों को स्वयं का कोई भी ऐसा अभिलेख प्रस्तुत करना होगा, जिससे जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित हो, साथ ही माता या पिता में से किसी एक का ऐसा अभिलेख भी अनिवार्य होगा।

* 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे नागरिकों को स्वयं का ऐसा अभिलेख प्रस्तुत करना होगा, जिससे जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित हो, और साथ ही माता-पिता दोनों के अभिलेख भी जमा करने होंगे।

* यदि माता-पिता या अभिभावकों में से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है, तो नागरिक को अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की प्रति भी उपलब्ध करानी होगी।

मंडल आयुक्त डॉ रूपेश कुमार ने कहा कि

निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकार्य अभिलेखों की एक सूची भी जारी की गई है। इनमें केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी या बैंक, डाकघर, एलआईसी अथवा पीएसयू के पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी/एससी/एसटी अथवा अन्य जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो), राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र शामिल हैं।

 

*कोई भी पात्र नागरिक न छूटे:* सहारनपुर मंडलायुक्त एवं बागपत जिलाधिकारी ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि एसटीडी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी मतदाताओं को फॉर्म भरने की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे इसका प्रचार प्रसार कराया जाए इसका प्रचार प्रसार किया जाए।

 

इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार उपाध्याय, समस्त एसडीएम एवं सभी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे रविवार को अपने नजदीकी बूथ पर पहुंचकर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें और आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत तत्काल सुधार कराएं। समीक्षा बैठक के पश्चात सहारनपुर मंडल सहारनपुर के मंडल आयुक्त डॉ रूपेश कुमार ने जनमानस से भी मुलाकात की एवं जनसंपर्क के दौरान उन्होंने नागरिकों की समस्याओं को भी सुना समीक्षा बैठक ऐतिहासिक सफलता के साथ संपन्न हुई

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