जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाव के लिए अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व गजेंद्र कुमार ने दिए कड़े आदेश।
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जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाव के लिए अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व गजेंद्र कुमार ने दिए कड़े आदेश।
मुजफ्फरनगर 3 जनवरी प्राप्त समाचार के अनुसार अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गजेन्द्र कुमार ने समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, जनपद-मुजफ्फरनगर को निर्देश दिये कि शीतलहर/ठंड/पाला के दौरान निराश्रित / असहाय / कमजोर / गरीब व्यक्तियों / परिवारों को कम्बल क्रय करते हुये वितरण, अलाव जलाने एवं शेल्टर होम/ रैन बसेरों चलाने तथा प्रत्येक दिन निर्धारित प्रारूप पर सूचना राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाईट rahat.up.nic.in पर फीड किये जाने के निर्देश दिये गये है। जनपद में तेजी से बढती ठण्ड के बीच निराश्रितों एवं बुजुर्गों, यात्रियों सहित आम जनजीवन की सहायता व सुरक्षा के लिये निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैः-
ठण्डक के मौसम में सडक पर कोई भी व्यक्ति सोता हुआ नजर न आये। हर जरूरतमन्द को रैन बसेरे की सुविधा उपलब्ध हो। पुलिस बल द्वारा रात्रि भ्रमण के समय यदि कोई जरूरतमन्द व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर खुले में सोता हुआ पाया जाता है तो उस व्यक्ति को निकटतम रैन बसेरे पर भेजने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
सभी रैन बसेरों में साफ-सफाई, सैनेटाईजेशन एवं मास्क आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। रैन बसेरों में बिस्तर आदि के पर्याप्त प्रबन्ध हो। पुलिस द्वारा सभी रैन बसेरों की सुरक्षा के लिये भी आवश्यक प्रबन्ध किये जायें। सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाये जाने की समुचित व्यवस्था हो।कम्बल का वितरण स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी कराया जाये। उक्त अवसर पर प्रशासन के अधिकारी सहायतार्थ उपस्थित रहेगें। रेडियो/वॉटसएप / समाचार पत्र एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम जनपद/तहसील/ब्लाक / ग्राम स्तर पर संचालित किये जायें। राहत हेल्पलाईन नम्बर 1070 एवं जनपद के हेल्पलाईन नम्बर 1077 व 9412210080 की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाई जाये।
अतः राहत आयुक्त कार्यालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-5024 / रा०आ०का० / डी०आर० / 2023-24 दिनांक 01.01.2024 के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि शीतलहर के दृष्टिगत अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल अलाव जलवायें तथा शेल्टर होम/ रैन बसेरों में उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही आप सभी रैन बसेरों / अलाव आदि का स्वयं निरीक्षण करें एवं निरीक्षण आख्या के साथ ही रैन बसेरों का उपयोग कर रहे व्यक्तियो की सूचना तथा अलाव का स्थान एवं जलाये जा रहे अलाव की सूचना फोटोग्राफ सहित प्रत्येक दशा में प्रतिदिन उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रारूप पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

