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June 22, 2026

Suraj Kesari

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मण्डलायुक्त डॉ रूपेश कुमार की अध्यक्षता में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक सम्पन्न

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*मण्डलायुक्त डॉ रूपेश कुमार की अध्यक्षता में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक सम्पन्न*

 

*कोहरे के दृष्टिगत समस्त प्रकार के वाहनों के परमिट धारको को 13 बिन्दुओं पर दिशा-निर्देश निर्गत करने एवं उसका प्रचार-प्रसार करने के दिये गये निर्देश*

 

*परमिट हस्तान्तरण, निरस्तीकरण, स्वीकृति पर लिए गये निर्णय*

सहारनपुर, दिनांक 26 दिसंबर,

मण्डलायुक्त डॉ0 रूपेश कुमार की अध्यक्षता एवं जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल की उपस्थिति में सर्किट हाउस सभागार में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण सम्पन्न हुई।

बैठक में एजेण्डा बिन्दु के अनुसार विभिन्न मदों पर विस्तार से चर्चा की गई, तदोपरान्त निम्नवत निर्णय लिये गये:-

1- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 18.07.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केवल सीएनजी/ईवी/बीएस-6/वीआई डीजल ईंजन से संचालित वाणिज्य वाहनों को 01.12.2025 से एवं बसों को 01.11.2026 से प्रवेश की अनुमति प्रदान किये जाने की परमिट शर्तों में जोड़ने की अनुमति प्रदान की गयी।

2- प्रोपराइटर टोमेस्टो एंचल इण्डिया प्रा0लि0 को परिवहन पैट्रोल चलित यानों (कारों में) भारत सरकार द्वारा अधिकृत कम्पनी द्वारा निर्मित सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट लगाये जाने हेतु लाईसंेस जारी करने का निर्णय लिया गया।

3- मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा-82(1) के अन्तर्गत परमिट संख्या 2797, 943, 1330 को परमिट हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी।

4- मोटरगाडी अधिनियम 1988 की धारा-82(3) के अन्तर्गत परमिट संख्या पीएसटीपी 23, 455, 493, 3493 के परमिट धारको की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसानों से प्राप्त परमिट हस्तान्तरण प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए परमिट हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गयी है।

5- मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-86 के अन्तर्गत 01 वाहन के द्वारा अधिक भार ले जाने के अभियोग पर 11 चालानों से अधिक बार पुर्नावृत्ति पाए जाने पर प्राधिकरण द्वारा विचार करते हुए पूर्व नीति के अनुरूप परमिट निरस्त करने हेतु निर्णय लिया।

6- ऊन से कैराना वाया हौसंगपुर, भूरा अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर निजी बस संचालकों के 17 नये परमिट स्वीकृत प्रदान की गयी।

7- मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 80(3) के अन्तर्गत प्राप्त 03 मार्गो के आवेदकों को मार्ग विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गयी।

8- कोहरे के दृष्टिगत समस्त प्रकार के वाहनों के परमिट धारको को 13 बिन्दुओं पर दिशा-निर्देश निर्गत करने एवं उसका प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये।

बैठक में उप परिवहन आयुक्त मेरठ परिक्षेत्र मेरठ श्री हरिशंकर सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन एवं सचिव श्री शंकर जी सिंह उपस्थित रहें।

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