जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने बैठक कर
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जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने बैठक कर देसी और विदेशी मदिरा के ठेकेदारों को नई नीति से कराया अवगत,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, मुजफ्फरनगर 17 जून प्राप्त समाचार के अनुसार मुजफ्फरनगर जनपद के जिला आबकारी अधिकारी श्री राकेश बहादुर सिंह ने बताया कि
प्रमुख सचिव, महोदया एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 16.06.2025 को वर्ष 2025-26 हेतु देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप एवं भांग दुकानों के नियमानुसार संचालन, कावड़ यात्रा एवं आबकारी नीति में दिये गये प्राविधानों से अनुज्ञापियों को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में जिला आबकारी अधिकारी, मुजफ्फरनगर की अध्यक्ष्यता में बैठक आहूत की गयी। आहूत बैठक में जिला आबकारी अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा दुकानों का नियमानुसार संचालिन किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश दिये गयेः-
1. समस्त मदिरा दुकानों पर निर्धारित मूल्य पर ही मदिरा की बिक्री की जाये एवं समस्त दुकानों पर टोल फ्री नम्बर तथा रेट-लिस्ट चस्पा किये जाना सुनिश्चित करें। समस्त मदिरा दुकानों पर डिजिटल/ऑन-लाईन पेमेन्ट की सुविधा भी अनिवार्य रूप से की जाये।
2. समस्त मदिरा दुकानों पर निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से यथाशीघ्र स्थाई अनुज्ञापन प्राप्त किये जाने एवं दुकानों हेतु खाद् विभाग द्वारा जारी फूड लाइसेंस प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
3. समस्त मदिरा दुकानों पर मदिरा की शत्-प्रतिशत प्राप्ति एवं बिक्री अनिवार्य रूप से पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक माह के अन्त में दुकानों पर एम0एस0टी0 की कार्यवाही भी अनिवार्य रूप किया जाना सुनिश्चित की जायें।
4. जिन दुकानों पर निर्धारित मासिक एम0जी0क्यू0/एम0जी0आर0 के सापेक्ष कम बिक्री होती है, उन दुकानों पर दुकान का एम0जी0क्यू0 का 20 प्रतिशत एवं एम0जी0आर0 का 30 प्रतिशत तक का अन्तरण किसी अन्य दुकान पर कराये। ताकि मदिरा की शत्-प्रतिशत प्राप्ति एवं बिक्री अनिवार्य रूप से पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित की जा सकें।
5. कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ पर स्थित दुकानों की बैरिकेटिंग की जाये तथा दुकानों को तिरपाल से ढ़कवाया जाये। कावड़ यात्रा के दौरान पूर्व वर्षो की भांति देशी शराब एवं मॉडल शॉप दुकानों की कैन्टिन बन्द रखी जाये एवं दुकानों पर स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरे 24 घण्टे बैकअप के साथ क्रियाशील रखे जाये।


