जिम्मेदार नागरिक आगे आएं, बाल विवाह मुक्त मुज़फ्फर नगर बनाने में अपनी भूमिका निभाएं
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“जिम्मेदार नागरिक आगे आएं, बाल विवाह मुक्त मुज़फ्फर नगर बनाने में अपनी भूमिका निभाएं”
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“आओ करें आगाज,
बाल विवाह मुक्त हो समाज”******* डॉ राजीव कुमार
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अक्षय तृतीया के दृष्टिगत पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से मुज़फ्फर् नगर में संचालित किया गया जन जागरूकता अभियान।
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आज 18 अप्रैल 2026 को जिलाधिकारी महोदय श्री उमेश मिश्रा एवम मुख्य विकास अधिकारी महोदय श्री कण्डारकर कमल किशोर देशभूषण के निर्देशन में “बाल विवाह मुक्त मुज़फ्फर नगर” के अंतर्गत जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से संचालित कार्यक्रम/मार्च जिला प्रोबेशन कार्यालय से प्रकाश चौक – जिला परिषद- झांसी रानी रोड से होते हुए कचहरी परिसर में सम्पन्न हुआ।
डॉ राजीव कुमार सदस्य बाल कल्याण समिति द्वारा
बाल विवाह की रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस आपातकालीन सेवा हेल्पलाइन नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या स्थानीय पुलिस को सूचना देने के लिए जागरूक किया गया एवं बताया गया कि
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह अपराध है जिसमें 02 वर्ष की सजा व 01 लाख रूपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
भारत में शादी हेतु लड़के की आयु 21 वर्ष व लडकी की आयु 18 वर्ष है।
बाल विवाह मुक्त मुज़फ्फर नगर जनजागरूकता अभियान/कार्यक्रम मे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी संजय कुमार, संरक्षण अधिकारी नीना त्यागी, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी हेमलता, केंद्र प्रबन्धक पूजा नरूला, द्वारा जनपद वासियों से बाल विवाह मुक्त मुज़फ्फर् नगर बनाने की अपील की गई। उक्त कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता आरिफ, आउटरीच अजय व सोनू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


